शादी के बाद परिवार में नई बहू आने पर या घर में नए बच्चे के जन्म पर राशन कार्ड में उनका नाम जुड़वाना बेहद जरूरी होता है। राशन कार्ड में नाम होने से परिवार को अतिरिक्त फ्री राशन मिलता है और सरकारी योजनाओं (जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना) का लाभ भी आसानी से मिल पाता है।
नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- नवजात बच्चे के लिए: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और माता-पिता का आधार कार्ड।
- शादी के बाद बहू के लिए: महिला का आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) और मायके के राशन कार्ड से नाम कटने का प्रमाण पत्र (Surrender Certificate)।
- परिवार के मुखिया का मौजूदा राशन कार्ड और बैंक पासबुक।
ऑनलाइन नाम जोड़ने का तरीका (State Food Portal)
- अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग (FCS) के आधिकारिक पोर्टल (जैसे यूपी के लिए fcs.up.gov.in, बिहार के लिए epds.bihar.gov.in आदि) पर जाएं।
- 'Citizen Corner' या 'राशन कार्ड संशोधन' विकल्प पर क्लिक करें।
- परिवार के मुखिया का राशन कार्ड नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें।
- 'Add New Member' (नया सदस्य जोड़ें) विकल्प पर टैप करें।
- नए सदस्य का नाम, जन्मतिथि, मुखिया से संबंध और आधार नंबर सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेजों (आधार व जन्म प्रमाण पत्र) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- फॉर्म फाइनल सबमिट करें और प्राप्त एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (Acknowledgment Receipt) सुरक्षित रख लें।
सत्यापन अधिकारी (Food Inspector) द्वारा जांच पूरी होने के बाद 15 से 30 दिनों में नए सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड में जुड़ जाता है।