आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार हर पैन कार्ड धारक के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है, जिससे बैंक खाते में बड़ी लेन-देन रुक सकती है और टैक्स रिफंड भी अटक सकता है।
पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं:
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर बाईं तरफ दिए गए 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
- अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। यदि स्क्रीन पर "Your PAN is already linked to given Aadhaar" आता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
PAN को Aadhaar से लिंक करने के 5 आसान स्टेप्स
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करके Validate पर क्लिक करें।
- यदि चालान का भुगतान नहीं हुआ है, तो 'Continue to Pay Through e-Pay Tax' पर जाएं।
- अपना पैन दोबारा दर्ज करें और मोबाइल ओटीपी से वेरीफाई करें।
- Income Tax हेड के तहत Assessment Year (वर्तमान वर्ष) चुनें और Type of Payment में 'Other Receipts (500)' चुनकर ₹1000 की फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
- भुगतान सफल होने के 4 से 5 घंटे बाद दोबारा 'Link Aadhaar' पेज पर आकर रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
⚠️ ध्यान रखने योग्य बातें:
पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपका नाम, जन्मतिथि (DOB) और जेंडर बिल्कुल एक समान होना चाहिए। यदि नाम की स्पेलिंग में अंतर है, तो पहले किसी एक दस्तावेज में सुधार करवाएं, तभी लिंकिंग सफल होगी।