जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी नई कंपनी एक नई Member ID बनाती है, लेकिन आपका UAN (Universal Account Number) वही रहता है। यदि आप अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ बैलेंस नए पीएफ खाते में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो आपकी सर्विस हिस्ट्री टूट जाती है और 10 साल की पेंशन (EPS Pension) पात्रता में रुकावट आ सकती है। अब यह पूरा प्रोसेस घर बैठे 10 मिनट में ऑनलाइन हो जाता है।
ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने के 6 आसान स्टेप्स:
- EPFO मेंबर पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर जाएं।
- अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
- ऊपर दिए गए मेन्यू में 'Online Services' → 'One Member - One EPF Account (Transfer Request)' पर क्लिक करें।
- आपकी वर्तमान नौकरी और व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
- 'Step 1' में अटेस्टेशन (Attestation) के लिए 'Previous Employer' या 'Present Employer' चुनें (वर्तमान कंपनी चुनना बेहतर होता है क्योंकि वे जल्दी अप्रूव कर देते हैं)।
- अपनी पुरानी कंपनी का Member ID या UAN दर्ज करें और 'Get Details' पर क्लिक करें।
- नीचे 'Get OTP' पर क्लिक करें। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी डालकर फाइनल सबमिट कर दें।
कंपनी और ईपीएफओ द्वारा सत्यापन के बाद 7 से 15 दिनों में पुराना सारा पैसा ब्याज सहित आपके नए खाते में जुड़ जाता है।