जन्म प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक का सबसे पहला कानूनी दस्तावेज होता है। स्कूल में दाखिला, आधार कार्ड बनवाने, पासपोर्ट आवेदन और नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। भारत के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के **Civil Registration System (CRS)** पोर्टल से अब यह प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है।
जन्म के 21 दिनों के भीतर का नियम
भारत सरकार के कानून के अनुसार, बच्चे के जन्म के **21 दिनों के भीतर** जन्म का पंजीकरण कराना पूरी तरह निशुल्क होता है। यदि जन्म अस्पताल में हुआ है, तो अस्पताल स्वयं रिकॉर्ड दर्ज करता है। घर पर हुए जन्म के लिए माता-पिता को स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
CRS पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
- आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाएं।
- 'General Public Signup' पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।
- लॉगिन करने के बाद 'Birth Registration' → 'Add Birth Registration' विकल्प पर जाएं।
- फॉर्म में जन्म की सटीक तारीख, समय, बच्चे का लिंग और नाम (यदि नामकरण हो गया हो) भरें।
- माता और पिता का पूरा नाम, आधार कार्ड नंबर और ईमेल/मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- जन्म का स्थान (घर का पता या अस्पताल का नाम) सेलेक्ट करें।
- अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप या स्थानीय प्राधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन का प्रिंट आउट निकालकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित नगर निगम या ग्राम पंचायत सचिव के पास जमा करें।