ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली का बिल भरते या एटीएम से पैसे निकालते समय यदि पैसे कट जाएं और काम न हो, तो आरबीआई के सख्त नियम आपकी सुरक्षा करते हैं।
\n\nRBI का हर्जाना नियम (Turnaround Time - TAT)
\nरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने फेल्ड ट्रांजेक्शन के लिए सख्त समय सीमा तय की है:
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- ATM ट्रांजेक्शन: यदि कैश नहीं निकला और पैसे कट गए, तो 5 दिनों में रिफंड आना चाहिए। \n
- UPI / कार्ड पेमेंट्स: अधिकतम T+1 से T+5 दिनों में पैसा वापस आना चाहिए। \n
- हर्जाना: यदि बैंक इस तय समय सीमा में पैसा नहीं लौटाता, तो बैंक को ग्राहक को ₹100 प्रति दिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। \n
अगर 7 दिन में पैसा न आए तो कहाँ शिकायत करें?
\nअपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रीवेंस ऑफिसर को ईमेल करें। यदि 30 दिन में समाधान न हो तो RBI Banking Ombudsman (cms.rbi.org.in) पर सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।